एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़े

अटेवा अयोध्या अवकाश आंगनबाड़ी आंदोलन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उन्नयन उन्नाव उपस्थिति एनपीएस कन्वर्जन कास्ट कस्तूरबा कानपुर कार्यवाही कुशीनगर क्रीड़ा प्रतियोगिता गाजीपुर गोण्डा गोरखपुर चंदौली चुनाव जनपदवार खबरें जनपदीय रैली जर्जर भवन जीपीएफ जूनियर शिक्षक संघ जौनपुर ज्ञापन झांसी डायट देवरिया देहरादून नई दिल्ली नवोदय विद्यालय निपुण बैठक निरीक्षण निलम्बन नोटिस पदोन्नति परीक्षा कार्यक्रम पीलीभीत प्रतापगढ़ प्रदर्शन प्रयागराज प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक संघ फर्जीवाड़ा बस्ती बायोमीट्रिक हाजिरी बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता महराजगंज माता उन्मुखीकरण लखनऊ वाराणसी शाहजहांपुर शिक्षा विभाग संतकबीरनगर सिद्धार्थनगर

Search Your City

लखनऊ : अध्यापिकाओं के तबादले पर निर्णय लेने का निर्देश

0 comments

लखनऊ : अध्यापिकाओं के तबादले पर निर्णय लेने का निर्देश

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर जिले में महिला सहायक अध्यापिकाओं के तबादले पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि याचियों की तबादले की अर्जी पर आदेश हो चुका हो तो उन्हें सूचित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने नीतू व 11 अन्य सहारनपुर की अध्यापिकाओं की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि विभा सिंह कुशवाहा केस में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। याचीगण 2015 से अध्यापक है। नियमावली के तहत उन्हें तबादला मांगने का अधिकार है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि शीघ्र ही तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 1दूसरी सूची के लिए हाईकोर्ट पर टिकीं निगाहें : परिषदीय स्कूलों के दर्जनों शिक्षकों ने अंतर जिला तबादलों के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षकों का कहना है कि उनका कटऑफ अंक अधिक है, फिर भी उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है, बल्कि कम कटऑफ वालों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। ऐसे ही दिव्यांग शिक्षकों ने भी कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा है कि शासनादेश में उन्हें वरीयता देने का निर्देश था लेकिन, उसका अनुपालन नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐन वक्त पर आठ अति पिछड़ा जिलों से कोई तबादला नहीं किया है, जबकि आवेदन मांगने के समय और आदेश जारी करने से पहले इस संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। एकाएक नियम बदलना कहां तक जायज है। यदि तबादला करना नहीं था तो उन जिलों के लिए आवेदन ही क्यों मांगे गए। मुख्य याचिका विभा सिंह कुशवाहा ने की है।विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर जिले में महिला सहायक अध्यापिकाओं के तबादले पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि याचियों की तबादले की अर्जी पर आदेश हो चुका हो तो उन्हें सूचित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने नीतू व 11 अन्य सहारनपुर की अध्यापिकाओं की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि विभा सिंह कुशवाहा केस में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। याचीगण 2015 से अध्यापक है। नियमावली के तहत उन्हें तबादला मांगने का अधिकार है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि शीघ्र ही तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 1दूसरी सूची के लिए हाईकोर्ट पर टिकीं निगाहें : परिषदीय स्कूलों के दर्जनों शिक्षकों ने अंतर जिला तबादलों के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षकों का कहना है कि उनका कटऑफ अंक अधिक है, फिर भी उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है, बल्कि कम कटऑफ वालों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। ऐसे ही दिव्यांग शिक्षकों ने भी कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा है कि शासनादेश में उन्हें वरीयता देने का निर्देश था लेकिन, उसका अनुपालन नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐन वक्त पर आठ अति पिछड़ा जिलों से कोई तबादला नहीं किया है, जबकि आवेदन मांगने के समय और आदेश जारी करने से पहले इस संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। एकाएक नियम बदलना कहां तक जायज है। यदि तबादला करना नहीं था तो उन जिलों के लिए आवेदन ही क्यों मांगे गए। मुख्य याचिका विभा सिंह कुशवाहा ने की है ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।