बिना मान्यता संचालित विद्यालयों से वसूला जाएगा अर्थदंड
महराजगंज: जिले में बिना मान्यता संचालित माध्यमिक विद्यालयों व बिना पंजीकरण चलाए जा रहे को¨चग सेंटरों की परेशानी बढ़ने वाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मानक विहीन तरीके से चलाए जा रहे संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना रहा है। बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों से अर्थदंड वसूला जाएगा तथा कार्यवाही की जाएगी। शासन की सख्ती के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित विद्यालयों को बंद कराने का काम किया था। संचालकों को यह निर्देश दिया था कि बिना मान्यता किसी विद्यालय को संचालित न किया जाए। अनियमित व अनाधिकृत रूप से प्रवेश लेने वाले संस्थाओं पर भी दंडात्मक कार्यवाही की बात कही गई थी तथा ऐसा किए जाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने की बात कही थी। जून माह में छुट्टी के ²ष्टिगत संचालकों ने अपने संस्थान को बंद कर दिया लेकिन जुलाई माह में वे संस्थान फिर से चल रहे हैं। विभाग ने संचालकों को मानक विहीन तरीके से चल रहे लगभग 150 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को संचालित न करने को कहा है, ऐसा पाए जाने पर अर्थदंड वसूलने व कार्यवाही करने की बात कही है।
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66 को¨चग सेंटर हैं जिले में पंजीकृत
को¨चग सेंटर चलाने के लिए विभागीय प्राविधान है कि वह माध्यमिक शिक्षा विभाग से अपने सेंटर का पंजीकरण करा लें तथा छात्र संख्या के मुताबिक आवश्यक धनराशि जमा कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। सूत्रों के मुताबिक जिले भर में 300 से अधिक को¨चग सेंटर चल रहे हैं, इसमें से 66 को छोड़कर अन्य ने भी अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है। पंजीकरण न होने से जहां यह सेंटर संचालकों के कमाई का जरिया बने हैं वहीं विभाग को भी राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है।
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बिना मान्यता व पंजीकरण न चलाए जाए संस्थान-डीआइओएस
जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार ¨सह ने कहा कि बिना मान्यता किसी भी विद्यालय तथा बिना पंजीकरण किसी भी को¨चग सेंटर के चलता पाए जाने पर संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। संचालक नियम विरुद्ध तरीके से कोई कार्य न करें।