बीएसए पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।...
देवरिया: जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अंसारी रोड निवासी दिलीप कुमार चौरसिया ने 19 अगस्त 2017 को दो ¨बदुओं पर बीएसए से सूचना मांगी थी। इस मामले आयुक्त ने 13 मार्च को दंड लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अवसर दिया, लेकिन जन सूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए न लिखित स्पष्टीकरण दिया। आयुक्त ने तीन मासिक किस्तों में वेतन से कटौती करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है।