अम्बेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में दीपक कुमार सिंह के नाम पर नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को निलंबित करने के बाद अब सेवा से बर्खास्त किए जाने की तैयारी चल रही
अंबेडकरनगर: बेसिक शिक्षा विभाग में दीपक कुमार ¨सह के नाम पर नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को निलंबित करने के बाद अब सेवा से बर्खास्त किए जाने की तैयारी चल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ¨सह ने बताया कि आरोपी को बर्खास्त किए जाने के लिए नियुक्ति कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। उक्त आरोपी को एसटीएफ ने गत शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था।
गौरतलब है कि संतकबीरनगर जिले के घनघटा थाना क्षेत्र का रहने वाला राम प्रसाद उर्फ रामानंद यहां जिले के शिक्षा क्षेत्र टांडा के उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरमपुर में दीपक कुमार ¨सह के नाम से शिक्षण कार्य कर रहा था। वह वहां पर प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात था। उक्त फर्जी शिक्षक ने डायट से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 2009 में प्राथमिक विद्यालय नंदापुर में पहली तैनाती हुई। 2014 में पदोन्नति मिलने के बाद उसे रामनगर भेज दिया गया, जहां से स्थानांतरण कराकर वह दोबारा टांडा आ गया। मामले में एसटीएफ द्वारा दिए गए फर्जी शिक्षक के विरुद्ध कोतवाली अकबरपुर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिसिया पूछताछ में रामानंद ने बताया कि साहब राम तिवारी के माध्यम से दीपक कुमार ¨सह के शैक्षिक प्रमाणपत्रों में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के मूल प्रमाण पत्रों के अलावा बीएससी व बीएड की द्वितीय प्रति प्राप्त कर अपना फोटो चस्पा करते हुए आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन के उपरांत उसकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2009 में हुई थी। पूछताछ पर उसने अपनी शैक्षिक योग्यता बीए, बीटीसी बताया, लेकिन जब उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया तो उपरोक्त डिग्रियां वर्ष 2009 के बाद की मिली हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से दीपक तथा रामानंद व राम प्रसाद नाम से शैक्षिक अभिलेख तथा पहचानपत्र के अलावा बैंक पासबुक आदि बरामद किया है।