प्रबंधक, पुत्र व शिक्षक पर दर्ज होगा मुकदमा
अंबेडकरनगर : शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पांच लाख रुपये लेने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रबंधक, उसके पुत्र व एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश कोतवाली टांडा पुलिस को दिया है। प्रकरण में शिकायतकर्ता भागवत शुक्ल ने आरोप लगाया है कि एनएस श्रीवास्तव स्वयं को एक स्थानीय विद्यालय का प्रबंधक बताता है। उसने नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षक विजय बहादुर यादव के माध्यम से धीरे-धीरे पांच लाख रुपये ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। बाद में जब मेरे द्वारा मांगा गया तो वह उसके पुत्र अंकित व शिक्षक विजय बहादर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिए। साथ ही मेरे बेटे को फर्जी मुकदमें में फंसाने की भी धमकी दिए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया था। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक टांडा राम लखन पटेल का कहना है कि आदेश की प्रति मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।