शिक्षा अधिकारियों को तय समय में निस्तारण का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को विभाग के सभी अधिकारियों को निश्चित अवधि के भीतर अर्जियों को तय करने का सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक माह के भीतर इस आशय का शासनादेश निर्गत कर दिया जाए। कोर्ट में उपस्थित शिक्षा निदेशक साहब सिंह निरंजन ने इसके लिए आश्वासन भी दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने किसान मजदूर इंटर कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। प्रबंध समिति ने कॉलेज में सहायक लिपिक की नियुक्ति की अनुमति मांगी है। पांच माह बीत जान के बाद भी इस पर कोई आदेश न होने पर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त करने का समय दिया लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को तलब कर लिया। कोर्ट में हाजिर होने से एक दिन पहले (एक अगस्त) को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने याची की विचाराधीन अर्जी तय कर दी। इस पर कोर्ट ने याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी लेकिन याची को एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने की छूट दी।
शिक्षा अधिकारियों को तय समय में निस्तारण का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को विभाग के सभी अधिकारियों को निश्चित अवधि के भीतर अर्जियों को तय करने का सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक माह के भीतर इस आशय का शासनादेश निर्गत कर दिया जाए। कोर्ट में उपस्थित शिक्षा निदेशक साहब सिंह निरंजन ने इसके लिए आश्वासन भी दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने किसान मजदूर इंटर कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। प्रबंध समिति ने कॉलेज में सहायक लिपिक की नियुक्ति की अनुमति मांगी है। पांच माह बीत जान के बाद भी इस पर कोई आदेश न होने पर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त करने का समय दिया लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को तलब कर लिया। कोर्ट में हाजिर होने से एक दिन पहले (एक अगस्त) को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने याची की विचाराधीन अर्जी तय कर दी। इस पर कोर्ट ने याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी लेकिन याची को एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने की छूट दी।