इलाहाबाद : कला स्नातक को अनुदेशक भर्ती में शामिल करने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कला विषय से इंटर व स्नातक अभ्यर्थियों को 2013 की अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कला विषय से इंटर व स्नातक अर्ह डिग्री है। सरकार समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने रामचंद्र व 17 अन्य की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कला विषय में इंटर व स्नातक डिग्री अनुदेशक पद पर नियुक्ति की योग्यता तय की गई है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। अपीलार्थियों का कहना था कुछ जिलों में कला विषय से इंटर व स्नातक को मान्य माना जा रहा है तो कुछ में नहीं। एकल पीठ ने कहा कि कोई गलत कर रहा है तो उस गलती का लाभ नहीं लिया जा सकता। दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। ऐसे में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के तहत 11 माह के लिए संविदा पर अनुदेशकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसका नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। कोर्ट के इस आदेश से कला विषय से इंटर व संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से स्नातक को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा।