लखनऊ : निजी स्कूलों के लिए लाए गए अध्यादेश का नहीं हो रहा दुरुपयोग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया भरोसा
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए लाये गये अध्यादेश को चुनौती देने के मामले में सरकार ने स्पष्ट किया है कि अध्यादेश का कत्तई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। किसी निजी शैक्षिक संस्थान पर तभी कार्यवाही की जा रही है जब कोई शिकायत मिल रही है।
यह भी कहा गया कि निजी संस्थानों से फीस, छात्रों एवं शिक्षकों सहित अन्य जो भी ब्यौरा मांगा जा रहा हैं वह नियमों के तहत ही किया जा रहा है। वहीं बागपत में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक निजी संस्थान को परेशान किये जाने पर सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि वह इस मामले में उचित संज्ञान लेंगे। इस मामले की अगली सुनवायी आठ अगस्त को होगी।
दरअसल जस्टिस डीके अरोरा एवं जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच इस मामले की सुनवायी कर रही है। सेंट टेरेसा डे स्कूल एवं अन्य चार संस्थानों की ओर से अलग अलग याचिकायें दाखिल की गयीं है।