इलाहाबाद : माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती की कार्ययोजना तलब, प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना पेश करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। राजकीय इंटर कालेजों में 733, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में 364, अशासकीय विद्यालयों में 1824 व राजकीय वित्तपोषित उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1312 प्रधानाचार्यो/प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) से 28 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।1यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने हरिश्चंद्र की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्यो के कितने पद भरे हैं और कितने खाली हैं। कोर्ट को बताया गया कि 2018 में 163 पदों को भरा जाएगा। अन्य पदों के लिए चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। 2011 में 955 पदों को भरने का विज्ञापन निकाला गया था। 1याचिका लंबित रहने के कारण परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है। वरिष्ठता का विवाद चल रहा है। वर्तमान में उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 948 प्रधानाचार्यो के पद भरने का प्रस्ताव मिला है। कुल 3136 खाली पदों में से 2502 पदों को भरने पर विचार चल रहा है। शेष 634 पद भरने का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाएगा। अगले तीन सालों में खाली होने वाले पदों को ध्यान में रख कार्यवाही की जा रही है।