इलाहाबाद : अनिवार्य शिक्षा कानून और नियमावली लागू करे सरकार : कोर्ट
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 और नियमावली 2011 को पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से 28 सितंबर को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। 1यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने प्रबंध समिति, नागेश्वर प्रसाद पीएमवी देवरिया की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद के पास स्कूलों के अध्यापकों व स्टॉफ का कंप्यूटरीकृत डाटा उपलब्ध है? यदि नहीं तो परिषद डाटा तैयार करे और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया जिससे अध्यापकों के पद खाली होते ही भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।