इलाहाबाद : बीपीएड वाले हाईस्कूल में बन सकते हैं प्रधानाध्यापक
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पूर्णपीठ ने एक महत्पूर्ण फैसले में कहा है कि पीटी टीचर (बीपीएड डिग्रीधारक) को हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर ही नियुक्ति पाने का अधिकार है। वे इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त होने की योग्यता नहीं रखते। पूर्णपीठ ने कहा कि इंटर कॉलेजों में एमपीएड डिग्री धारक ही प्रधानाचार्य बन सकते हैं, बीपीएड डिग्री वाले नहीं।
यह फैसला मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले, न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ ने अमल किशोर सिंह की विशेष अपील पर संदर्भित विधिप्रश्नों का निस्तारण करते हुए दिया है। पूर्णपीठ ने बीपीएड डिग्री को बीएड, एलटी, बीटी/सीटी आदि के समकक्ष माना है साथ ही कहा कि बीपीएड डिग्री धारक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता पद पर पढ़ाने की मान्य योग्यता नहीं रखते हैं। बीपीएड डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग योग्यता है, इसलिए वे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद के योग्य हैं। बीपीएड डिग्री धारक कक्षा 9 व 10 को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं और कक्षा 11 व 12 में पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते। इंटर में एमपीएड डिग्रीधारक ही पढ़ा सकते हैं। ऐसे में ये ही इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य बन सकते हैं। एनसीटीई ने योग्यता का निर्धारण किया है, जो राज्य पर बाध्यकारी है इसलिए रेग्युलेशन के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार बीपीएड डिग्रीधारक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नहीं बन सकते। पूर्णपीठ ने विधि प्रश्न तय करते हुए अपील खंडपीठ को वापस कर दी है।