आपराधिक केस के आधार पर नहीं रोक सकते पेंशन
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो इस आधार पर उसकी पेंशन, सेवानिवृत्ति के अन्य परिलाभों को नहीं रोका जा सकता। कहा कि ऐसा करने से पहले उस कर्मचारी के खिलाफ दर्ज केस की गंभीरता, उसकी भूमिका और सरकार को उससे हुए नुकसान आदि का आकलन करना जरूरी है। यह फैसला देते हुए कोर्ट ने फतेहपुर से रिटायर पुलिस कांस्टेबल रईस अहमद का सेवानिवृत्ति परिलाभ रोकने का आदेश रद कर दिया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कर्मचारी के बकाया समस्त देय का पूरा रिकार्ड अगली तारीख पर तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याची 31 दिसंबर 2016 को पुलिस विभाग से रिटायर हुआ। लेकिन उसकी ग्रेच्युटी, पूरी पेंशन आदि नहीं दी जा रही है। क्योंकि याची के खिलाफ एक निजी पार्टी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है।