तीन प्रश्नों के अंक सभी को देने का आदेश
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2018 के तीन विवादित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को निर्देशित किया है कि सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर के मद्देनजर या तो सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए या फिर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जाए तथा संशोधित परिणाम जारी करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने हिमांशु गंगवार व अन्य याचिका को निस्तारित कर दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 नवंबर को हुई थी। 12 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया। प्राधिकारी सचिव की ओर से जारी संशोधित उत्तर कुंजी में 14 प्रश्नों पर विवाद था। जिस पर अनेक याचिका में दाखिल की गयी। प्रश्न संख्या 66 पर कोर्ट ने इविवि के प्रोफेसर रामसेवक दूबे से विशेषज्ञ राय मांगी थी।