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प्रयागराज : योग्य शिक्षकों के लिए कटऑफ से समझौता नहीं करेगी सरकार, शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से होगा पालन : डॉ. प्रभात कुमार 

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प्रयागराज : योग्य शिक्षकों के लिए कटऑफ से समझौता नहीं करेगी सरकार, शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से होगा पालन : डॉ. प्रभात कुमार   

राब्यू, प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तय कटऑफ अंकों में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात कुमार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि स्कूलों में योग्य शिक्षक चयन के लिए एनसीटीई के सख्त निर्देश हैं। उसी को ध्यान में रखकर भर्ती परीक्षा में कटऑफ अंक तय किये गए हैं। तय अंकों से इतने अभ्यर्थियों के आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण होने का अनुमान है, जितनी जरूरत है।


असल में, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी को कराई गई, उसके दूसरे दिन शासन ने परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत तय किया है। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 65 व आरक्षित वर्ग को 60 प्रतिशत अंक पाने होंगे। कटऑफ अंक को अभ्यर्थियों के एक पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसका कहना है कि सरकार परीक्षा के नियमों में बीच में बदलाव नहीं कर सकती, यदि कटऑफ तय करना था तो ये कार्य पहले किया जाना चाहिए था। साथ ही पिछली शिक्षक भर्ती में सामान्य व ओबीसी का 45 व एससी-एसटी का 40 प्रतिशत कटऑफ अंक रहा है, इसे बढ़ाया क्यों गया है? इस मामले में सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि वह अब कटऑफ अंक से कोई समझौता नहीं करेगी। 


अपर मुख्य सचिव डॉ. कुमार का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने का जिक्र है। कटऑफ हर परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप कम या फिर ज्यादा हो सकता है, इसीलिए नियमावली में कटऑफ अंक फिक्स नहीं किया गया है। डॉ. कुमार ने कहा कि जहां तक शिक्षामित्रों का सवाल है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो अवसर देने, भारांक और आयु सीमा में छूट देने का निर्देश दिया है। 


संशोधित उत्तर कुंजी व रिजल्ट एक ही दिन : शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी 19 जनवरी को व लिखित परीक्षा परिणाम 22 जनवरी को जारी होना था लेकिन, हाईकोर्ट के स्थगनादेश से दोनों रोक दिए गए हैं। अब जिस दिन कोर्ट निर्णय देगा उसी दिन लिखित परीक्षा की पहले उत्तर कुंजी जारी होगी और चंद घंटे बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।



राब्यू, प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तय कटऑफ अंकों में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात कुमार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि स्कूलों में योग्य शिक्षक चयन के लिए एनसीटीई के सख्त निर्देश हैं। उसी को ध्यान में रखकर भर्ती परीक्षा में कटऑफ अंक तय किये गए हैं। तय अंकों से इतने अभ्यर्थियों के आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण होने का अनुमान है, जितनी जरूरत है।1 असल में, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी को कराई गई, उसके दूसरे दिन शासन ने परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत तय किया है। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 65 व आरक्षित वर्ग को 60 प्रतिशत अंक पाने होंगे। कटऑफ अंक को अभ्यर्थियों के एक पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसका कहना है कि सरकार परीक्षा के नियमों में बीच में बदलाव नहीं कर सकती, यदि कटऑफ तय करना था तो ये कार्य पहले किया जाना चाहिए था। साथ ही पिछली शिक्षक भर्ती में सामान्य व ओबीसी का 45 व एससी-एसटी का 40 प्रतिशत कटऑफ अंक रहा है, इसे बढ़ाया क्यों गया है? इस मामले में सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि वह अब कटऑफ अंक से कोई समझौता नहीं करेगी। अपर मुख्य सचिव डॉ. कुमार का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने का जिक्र है। कटऑफ हर परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप कम या फिर ज्यादा हो सकता है, इसीलिए नियमावली में कटऑफ अंक फिक्स नहीं किया गया है। डॉ. कुमार ने कहा कि जहां तक शिक्षामित्रों का सवाल है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो अवसर देने, भारांक और आयु सीमा में छूट देने का निर्देश दिया है। 


संशोधित उत्तर कुंजी व रिजल्ट एक ही दिन : शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी 19 जनवरी को व लिखित परीक्षा परिणाम 22 जनवरी को जारी होना था लेकिन, हाईकोर्ट के स्थगनादेश से दोनों रोक दिए गए हैं। अब जिस दिन कोर्ट निर्णय देगा उसी दिन लिखित परीक्षा की पहले उत्तर कुंजी जारी होगी और चंद घंटे बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।’>>शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से होगा पालन : डॉ. प्रभात कुमार

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