69000 शिक्षक भर्ती: सरकार ने रखा डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का मौखिक प्रस्ताव
लखनऊ, जेनएनएन। प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुरुवार को भी राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सुझाव दिया कि कुल पदों के डेढ़ गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने पर सरकार विचार कर सकती है लेकिन, याचियों की ओर से इस मौखिक प्रस्ताव को सिरे से नामंजूर कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार पिछली परीक्षा के अनुसार 40 व 45 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत तय करे, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने का निर्देश दिये।
यह निर्देश जस्टिस राजेश सिंह चैहान की बेंच ने मो. रिजवान न अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मेरिट व क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष में दलील दी गई। बहस के बाद सरकार की ओर से विशेष वकील प्रशांत चंद्रा ने मौखिक प्रस्ताव देते हुए कहा कि सहायक शिक्षक के पदों के डेढ़ गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने पर सरकार विचार कर सकती है। इसके लिए प्राप्तांक के आधार पर ऊपर के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस पर याचियों की ओर से इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया गया। याचियों की ओर से कहा गया कि 25 नंबर का वेटेज उन्हें लिस्ट में जगह बना पाने के बाद ही दिया जाएगा। कहा गया कि सरकार पूर्व परीक्षा की भांति आरक्षित के लिए 40 व सामान्य के लिए 45 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत तय करे।
Posted By: Nawal Mishra