नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों की होगी आनलाइन मै¨पग
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों का आनलाइन दाखिला होगा। इसके तहत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों की आनलाइन मै¨पग होगी। इसके लिए 24 फरवरी तक का समय तय किया गया है। अभी तक 158 गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मै¨पग हो चुकी है। विभाग को उम्मीद है कि यह संख्या दो सौ के पार हो जाएगी।...
देवरिया : शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों का आनलाइन दाखिला होगा। इसके तहत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों की आनलाइन मै¨पग होगी। इसके लिए 24 फरवरी तक का समय तय किया गया है। अभी तक 158 गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मै¨पग हो चुकी है। विभाग को उम्मीद है कि यह संख्या दो सौ के पार हो जाएगी।
निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) का लक्ष्य सामाजिक समावेश में सुधार करना है। अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक से आठवीं कक्षा तक आनलाइन प्रवेश के लिए विद्यालयों में 25 फीसद सीट आरक्षित किया जाना है। इसके लिए गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मै¨पग का फरमान हुआ है। शिक्षा निदेशक बेसिक ने बीएसए को पूर्व में ही मै¨पग कार्य करने का निर्देश दिया था, लेकिन मै¨पग कार्य अधूरा होने पर 24 फरवरी तक तिथि बढ़ा दी। मै¨पग के बाद इन विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश एक अप्रैल से शुरू होगा। बतादें कि प्रति छात्र के हिसाब से 450 रुपये हर माह प्रवेश लेने वाले विद्यालयों के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि पांच हजार अभिभावक को दिए जाते हैं।