विद्यालय संचालक पर दर्ज होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता, मऊ : समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित एक विद्यालय के संचालक पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है। आरोप है कि विद्यालय फर्जी मान्यता के आधार पर संचालित हो रहा है। साथ ही विद्यालय में छात्रों की सैकड़ों की संख्या दिखाकर लाखों रुपये की छात्रवृत्ति गबन के आरोप भी लगाए गए हैं। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कोतवाली नगर को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
नवीन वर्मा ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि महात्मा बुद्ध समाज कल्याण विद्यालय आंबेडकर नगर भीटी के नाम से कक्षा एक से पांच तक चलाने हेतु फर्जी ढंग से मान्यता प्राप्त किया। इसमें मानक के अनुसार भूमि, भवन, खेल का मैदान व अध्यापक नहीं हैं। एक ही परिवार के सदस्य संस्था की समिति व विद्यालय के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। बाद में इसी में कक्षा छह से आठ तक की कक्षाओं का संचालन किया जाने लगा। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध समाज कल्याण के नाम से कक्षा एक से 12 तक की कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में कर रहे हैं। एक ही मान्यता पर दो प्राथमिक विद्यालयों का मास्टर डाटा बनाकर 2007-08 में 253 छात्र-छात्राओं की 300 रुपये की दर से 70,500 तथा मास्टर डाटा दो बनाकर 259 छात्र-छात्राओं की 300 रुपये की दर से 77,700 प्राप्त किया। 2009-10 में मास्टर डाटा एक के नाम से 220 छात्र-छात्राओं की 66,000 एवं मास्टर डाटा दो में 337 छात्र-छात्राओं के नाम से 1,01,100 रुपये उतारे गए। इसी तरह 2012 तक छात्रवृत्ति में गबन का सिलसिला चलता रहा। इसकी जांच बीएसए की त्रि स्तरीय कमेटी ने किया और अनियमितता पाई। इसमें संचालन बंद करने की संस्तुति की गई थी। न्यायालय ने नवीन वर्मा के आवेदन पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आदेशित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
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