मा. चयन बोर्ड करेगा संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में भर्ती
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कैबिनेट ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के कई नियमों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से नौकरियों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और एक पारदर्शी व्यवस्था बनेगी। अब अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के साथ सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों में मौलिक रूप से रिक्त सहायता अध्यापकों के पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के जरिये नियुक्ति होगी, जबकि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होगी।
सरकार ने पहले ही अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) स्नातक वेतनक्रम में भी साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होगी और रिक्त पदों पर बोर्ड के जरिये चयन होगा। अब तक सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रबंधक शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति से करते हैं सहायता प्राप्त हाईस्कूल या इंटर कॉलेज से संबद्ध प्राइमरी या जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के बाद होती है।