अयोध्या के एडी बेसिक समेत दो पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
हिन्दुस्तान संवाद, वजीरगंज (गोण्डा) । अयोध्या के सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक रविन्द्र सिंह द्वितीय समेत दो लोगों के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेने, उत्पीड़न समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अयोध्या भेजी है। सहायक शिक्षा निदेशक से मामला जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसकी सूचना अयोध्या के डीएम को भी भेजी है।
वजीरगंज पुलिस ने रविवार को बताया कि धानेपुर थाना क्षेत्र के मेई दूबे गांव की रहने वाली महिला लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कुमार ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक रविन्द्र सिंह द्वितीय समेत दो लोगों के विरुद्ध सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपए ऐंठने और नौकरी न देने के बाद रुपए वापस मांगने पर अपशब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने, धोखाधड़ी व दलित उत्पीड़न के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव के दो लोगों हितकरन व लखनपुर के हरिनाथ ने एडी बेसिक से जान पहचान का हवाला देते हुए नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की है।
आरोप है कि धोखाधड़ी में एडी बेसिक भी पूरी तरह लिप्त हैं। पुलिस ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की ओर से जारी आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपितों के विरुद्ध अदालत के आदेश पर जानलेवा हमला, धोखाधड़ी व एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।