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देवरिया : प्राथमिक विद्यालय पड़री मल्ल में तैनात सहायक अध्यापक वीर बहादुर शर्मा के मृत्यु के पश्चात उनके भविष्य निधि व बीमा रकम जालसाजी से हड़पने के मामले में सुनवाई के उपरांत सीजेएम कोर्ट ने बीएसए समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया

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बीएसए समेत पांच पर मुकदमे का आदेश


प्राथमिक विद्यालय पड़री मल्ल में तैनात सहायक अध्यापक वीर बहादुर शर्मा के मृत्यु के पश्चात उनके भविष्य निधि व बीमा रकम जालसाजी से हड़पने के मामले में सुनवाई के उपरांत सीजेएम कोर्ट ने बीएसए समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।...

देवरिया : प्राथमिक विद्यालय पड़री मल्ल में तैनात सहायक अध्यापक वीर बहादुर शर्मा के मृत्यु के पश्चात उनके भविष्य निधि व बीमा रकम जालसाजी से हड़पने के मामले में सुनवाई के उपरांत सीजेएम कोर्ट ने बीएसए समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

शहर के रामगुलाम टोला निवासी अरविद शर्मा के पिता वीर बहादुर शर्मा की मृत्यु तीन अप्रैल 2014 को हो गई। वीर बहादुर के दो लड़के हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी ने अरविद के भाई मन्नू शर्मा के प्रभाव में आकर भविष्य निधि व बीमा का संपूर्ण रुपया भुगतान कराकर हड़प लिया। तथा मृतक आश्रित के रूप में मन्नू वर्मा की नियुक्ति करा दी। मामले की जानकारी होने पर अरविद शर्मा ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों के आधार मामला संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस से विवेचना कराए जाने का पर्याप्त आधार पाए जाने पर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।

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