महिला कर्मचारियों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश का अधिकार
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्थायी,अस्थायी, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी के साथ भेद नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवाली बिजनौर में कार्यरत अनुदेशक अंशू रानी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह याची को छह माह की मातृत्व छुट्टी दें। बीएसए ने याची को केवल 90 दिनों की छुट्टी स्वीकृत की थी।
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्थायी,अस्थायी, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी के साथ भेद नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवाली बिजनौर में कार्यरत अनुदेशक अंशू रानी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 1कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह याची को छह माह की मातृत्व छुट्टी दें। बीएसए ने याची को केवल 90 दिनों की छुट्टी स्वीकृत की थी।