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नई दिल्ली : पेंशन ज्यादा मिलेगी, पर पीएफ हो जाएगा कम

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पेंशन ज्यादा मिलेगी, पर पीएफ हो जाएगा कम


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के फैसले के बाद ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का एक बड़ा हिस्सा कुर्बान करना होगा। इससे उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन पीएफ की रकम घट जाएगी। हालांकि इसके बावजूद ये सौदा फायदे का सौदा होगा। इसकी वजह यह है कि घटे पीएफ की रकम से कभी भी उतना रिटर्न नहीं मिल सकता, जितना पेंशन के जरिए प्राप्त होगा।1इसे एक उदाहरण देकर समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने वर्ष 1999 में नौकरी ज्वाइन की। उस समय उसका वेतन 10,000 रुपये था। बीस वर्ष तक नौकरी करने के बाद 2019 में सेवानिवृत्ति के समय 10 फीसद की औसत वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर उसका औसत वेतन 61,159 रुपये होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कर्मचारी की पेंशन की गणना इसी वेतन के आधार पर होगी। पेंशन गणना के फॉमरूले के मुताबिक कर्मचारी के आखिरी एक साल के औसत मासिक वेतन में नौकरी के कुल सालों से गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें 70 से भाग देने पर पेंशन का आंकड़ा प्राप्त होता है। इस फामरूले से गणना करने पर नए नियम के तहत उक्त कर्मचारी को तकरीबन 17,474 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। जबकि पुराने नियम में उसे पेंशन के तौर पर हर महीने केवल 4,285 रुपये ही मिलते।1जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के फैसले के बाद ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का एक बड़ा हिस्सा कुर्बान करना होगा। इससे उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन पीएफ की रकम घट जाएगी। हालांकि इसके बावजूद ये सौदा फायदे का सौदा होगा। इसकी वजह यह है कि घटे पीएफ की रकम से कभी भी उतना रिटर्न नहीं मिल सकता, जितना पेंशन के जरिए प्राप्त होगा।

इसे एक उदाहरण देकर समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने वर्ष 1999 में नौकरी ज्वाइन की। उस समय उसका वेतन 10,000 रुपये था। बीस वर्ष तक नौकरी करने के बाद 2019 में सेवानिवृत्ति के समय 10 फीसद की औसत वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर उसका औसत वेतन 61,159 रुपये होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कर्मचारी की पेंशन की गणना इसी वेतन के आधार पर होगी। पेंशन गणना के फॉमरूले के मुताबिक कर्मचारी के आखिरी एक साल के औसत मासिक वेतन में नौकरी के कुल सालों से गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें 70 से भाग देने पर पेंशन का आंकड़ा प्राप्त होता है। इस फामरूले से गणना करने पर नए नियम के तहत उक्त कर्मचारी को तकरीबन 17,474 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। जबकि पुराने नियम में उसे पेंशन के तौर पर हर महीने केवल 4,285 रुपये ही मिलते।

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