अंतत: भवन निर्माण से मुक्त हुए प्राथमिक शिक्षक
मुरली छपरा बैरिया बेलहरी व रेवती विकास खंडों में सैकड़ों की संख्या में सफाइकर्मियों की नियुक्ति वर्षों पूर्व सरकार द्वारा इसलिए की गई थी कि ये गांवों की साफ-सफाई करेंगे लेकिन गांवों की साफ-सफाई तो दूर ये लोग सरकारी विद्यालयों में भी झाड़ू नहीं लगाते। वहां या तो रसोइयां झाड़ू लगाती हैं या विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे। इस बाबत जब ग्रामीण बीडीओ से शिकायत करते हैं तो बीडीओ कहते हैं कि उनकी शिकायत आप लोग एडीओ पंचायत से करें।...
जागरण संवाददाता, बलिया: अब विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से बेसिक शिक्षकों को मुक्त रखा जायेगा। शासन ने इसके लिए न सिर्फ गाइड लाइन जारी कर दिया है बल्कि दिशा-निर्देश के क्रम में प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान किया है। विद्यालय सम्बंधी समस्त निर्माण कार्यो के लिए विद्यालय प्रबंध समिति जिम्मेदार होगी। एसएमसी के सदस्यों में से चार सदस्यों की उपसमिति बनाई जाएगी जिसकी देख रेख में भवन निर्माण सम्पन्न होगा।
इसमें समिति के अध्यक्ष के अलावा दो अभिभावक सदस्य तथा विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य हो (शिक्षकों से भिन्न) शामिल होगा। बता दें कि प्रदेश में काफी दिनों से बेसिक शिक्षक विद्यालय निर्माण कार्यो से खुद को अलग करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह कदम शिक्षकों के लिए काफी सुकुन भरा होगा। जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक उपसमिति के लिए दो अभिभावक का चयन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा बैठक कर बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के समस्त सदस्यों का विवरण एसएमसी बैठक रजिस्टर में प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों हेतु जन पहल हस्त पुस्तिका के नाम से जारी बुकलेट में समस्त बिदुओं का विवरण दिया गया है। यही नहीं जिले में इस बाबत शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा ाचुका है। विद्यालय निर्माण हेतु गठित उपसमिति के न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा, जिसका विवरण प्रधानाध्यापक को रखना होगा। बीएसए द्वारा प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के माध्यम से विद्यालय प्रबंध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि समिति को आधारभूत नियमों की जानकारी हो सके।
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तीन सदस्यों पर होगी गुणवता की जिम्मेदारी
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा। मजदूरों की व्यवस्था विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी एक अभिभावक द्वारा की जायेगी और साइट पंजिका में क्रय सामग्री तथा समस्त भुगतानों का विवरण अंकित किया जाएगा।
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अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य
विद्यालय निर्माण सम्बंधित अभिलेख सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी कई गई है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। निर्माण शुरू होने से पूर्व, मध्य एवं पूर्ण होने के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत भवन की फोटो खिचवाकर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यही नहीं, निर्माण सम्बंधी सभी अभिलेखों की आडिट प्रधानाध्यापक द्वारा कराया जायेगा।
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भवन निर्माण के संबंध में नई गाइड लाइन का ध्यान रखा जाएगा। वैसे भवन या कक्ष निर्माण के अलावा अन्य कार्यो को कार्यदायी संस्था मसलन आरईएस या पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही कराया जा रहा है।
-संतोष कुमार राय, बीएसए