कॉपी-किताब लेने को बाध्य किया तो होगी कार्रवाई
जासंव्, गोरखपुर : निजी स्कूल परिसर से कॉपी-किताब, ड्रेस या अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताई है। 1 शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीबीएसई एवं सीआइएससीई बोर्ड के स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। 1दोपहर बाद तीन बजे से आयोजित बैठक में जिले के करीब 90 से अधिक स्कूलों के प्रधानाचार्य या प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई स्कूल कॉपी-किताब या अन्य सामग्री बेचेगा तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और वाणिज्य कर विभाग की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। इसके बिना बिक्री करने पर स्कूल कार्रवाई की जद में आएंगे। । स्कूलों को नियमानुसार ही शुल्क लेना होगा, यदि अधिक शुल्क लेने की बात संज्ञान में आई तो कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2018 के अनुसार ही शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी। वार्षिक चार्ज के नाम पर शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।