कोर्ट के आदेश पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
भीमपुरा थाना के रामपुर छावनी स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका मनोरमा मिश्र संग पड़ोस के प्राथमिक स्कूल प्रधानाध्यापक द्वारा ही स्कूल परिसर में जबरन दबंगई किए जाने के मामले में भीमपुरा थाना पुलिस ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के करीब नौ माह बाद पुलिस ने उक्त कार्रवाई बलिया न्यायालय के निर्देश पर किया है।...
जागरण संवाददाता, बिल्थरारोड (बलिया) : भीमपुरा थाना के रामपुर छावनी स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मनोरमा मिश्र संग पड़ोस के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल परिसर में जबरन दबंगई किए जाने के मामले में भीमपुरा थाना पुलिस ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
घटना के करीब नौ माह बाद पुलिस ने उक्त कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर की है। जिससे शिक्षकों के दो गुटों में जबरदस्त तनाव है। घटना जुलाई 2018 की है। प्राथमिक विद्यालय रामपुर छावनी पर प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यरत मनोरमा मिश्र ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के घघिला प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक राणाप्रताप सिंह ने प्रधान प्रतिनिधि होने का रौब दिखाकर स्कूल के रसोइया चयन का रजिस्टर मांगा और उसके हर पन्ने का फोटो लेने लगे। मना करने पर अभद्रता करते हुए हाथापाई पर उतारू हो गए जहां अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया। प्रधान पति का रौब दिखाते हुए हेडमास्टर साहब स्कूल से कई दस्तावेज भी उठा ले गए। इधर प्रधान पति व प्रधानाध्यापक राणा प्रताप सिंह ने पूरे मामले को फर्जी व मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि गलत आरोप लगाने वाली प्रधानाध्यापिका महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं और प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर पर गांव के रसोइया का चयन किया जा रहा है। इसका विरोध करने का खामियाजा उन्हें अनर्गल आरोप व मुकदमा से झेलना पड़ रहा है।