लखनऊ : हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन आदेश के संबंध में नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा तीन महीने से अधिक बरकरार नहीं रखा जा सकता
लखनऊ : हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन आदेश के संबंध में नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा आदेश तीन महीने से अधिक बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान यदि कर्मचारी को आरोपपत्र नहीं दिया गया तो निलंबन का आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अदालत ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि निलंबन आदेश पारित करते समय आवश्यक प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने यह आदेश रामरतन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। इसमें कहा गया था कि सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यरत याची पर लगे कतिपय आरोपों के बाद विभाग ने उसे प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 4 दिसंबर 2018 को निलंबित कर दिया था। याची की दलील थी कि चार माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो उसे आरोपपत्र दिया गया और न ही विभागीय जांच शुरू की गई।