सीटेट में गरीबों को 10 फीसद कोटे की मांग पर नोटिस
जाब्यू, नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण लागू करने की मांग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजूकेशन (एनसीटीई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट मामले पर एक जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। सीटेट सात जुलाई को होना है। ये आदेश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा में अभ्यर्थी रजनीश कुमार पांडेय व पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिये। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि संसद ने कानून पारित किया है और इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जरूर मिलना चाहिए।