अमान्य विद्यालयों पर लगेगा दस हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना
होने पर भी कार्रवाई खेल का मैदान जरूरी संवाद सहयोगी छिबरामऊ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मान्यता संबंधी नवीन शर्तों के बारे में शिक्षकों को जानकारी दी गई। इसमें बताया कि क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही नवीन मान्यता के लिए खेल का मैदान होना जरूरी है।...
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मान्यता संबंधी नवीन शर्तों के बारे में शिक्षकों को जानकारी दी गई। इसमें बताया कि क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही नवीन मान्यता के लिए खेल का मैदान होना जरूरी है।
शुक्रवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र पर हुई बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मान्यता की नवीन शर्तों में आरटीई के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें भवन निर्माण से लेकर खेल का मैदान तक शामिल है। जो मानक पूरे करेगा, उसी को मान्यता दी जाएगी। उन्होंने संकुल प्रभारियों को बताया कि उनकी न्याय पंचायत में कोई अमान्य विद्यालय चल रहा है तो उसकी सूचना लिखित रूप से बीआरसी को दें। इसके बाद डीएम के निर्देश पर उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित समिति उस विद्यालय पर दस हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाएगी। सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालक स्कूल वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस करवा लें। सोमवार से क्षेत्र में व्यापक चेकिग अभियान चलाया जाएगा, यदि चेकिग के दौरान खामियां मिलीं तो आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सह-समन्यवयक डॉ.आशीष राजपूत, राजपाल शाक्य, शैलेष मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह बैस, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष अनूप मिश्रा समेत कई संकुल प्रभारी मौजूद रहे।