नई दिल्ली : पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 दिसंबर होगी अंतिम तिथि, सातवीं बार बढ़ाई तिथि
नई दिल्ली, प्रेट्र : पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इन दोनों युनीक आइडी को इस साल 31 दिसंबर तक एक-दूसरे से लिंक किया जा सकेगा। पहले यह तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। सरकार इससे पहले अंतिम तिथि को छह बार बढ़ा चुकी है। सीबीडीटी ने शुक्रवार को इसे सातवीं बार बढ़ाने की जानकारी दी।
गौरतलब है कि इनकम टैक्स में पारदर्शिता के उद्देश्य से पैन की आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले आधार की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की वजह से यह सरकारी योजना अमल में नहीं लाई जा सकी थी। लेकिन पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद पैन नंबर लेने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार की अनिवार्यता फिर से लागू हो गई थी। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि पैन को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।