लखनऊ : कैबिनेट ने मृतक आश्रित की श्रेणी में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का फैसला लिया है। शर्त यह है कि संबंधित सरकारी सेवक की मृत्यु के पहले सक्षम कोर्ट से तलाक हो चुका हो। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल सरकारी सेवकों की नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है।
#UPCabinet