आयोग को ओएमआर सीट उपलब्ध कराने का निर्देश
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2017 की ओएमआर सीट आठ हफ्ते में याची को मुहैया कराने का आदेश दिया है। याची का कहना है कि उसकी कॉपी का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने कहा कि यदि याची मांग करेगा तो आयोग ओएमआर सीट की कापी उपलब्ध करा देगा। इस पर कोर्ट ने याचिका निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जौनपुर के संतोष कुमार व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। 20 जुलाई 2018 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन परिणाम घोषित किया। परिणाम देखने के बाद याची को पता चला उसे अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिले। परीक्षा में उसे अधिक अंक मिलने चाहिए थे।
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 26 को
विधि संवाददाता, लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में राज्य सरकार की व कई विशेष अपीलों पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मंगलवार को मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। जिसके बाद न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि तय की है। उल्लेखनीय है कि विशेष अपीलों में एकल पीठ द्वारा 30 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है।