प्रधानाचार्य के चयन पर मांगा जवाब
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रधानाचार्य पद पर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व प्रबंध समिति से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विपक्षी प्रधानाचार्य पद पर चयनित सुधारानी व कालेज प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी के प्रधानाचार्य पद पर चयन का दावा याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने कार्यकारी प्रधानाचार्या सुधा श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील कुमार गौर ने बहस की। इनका कहना है कि याची 2016 से तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। चयन बोर्ड ने 2015 में साक्षात्कार लिया था, जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गयी कि चयन कमेटी के सदस्य योग्यता नहीं रखते। याची की दलील को कोर्ट ने सही माना और नए सिरे कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद 2018 में पुन: चयन कमेटी गठित हुई, जिसका परिणाम 2019 में घोषित किया गया। लेकिन, कमेटी ने साक्षात्कार लिए बगैर 2015 की कमेटी द्वारा लिए गए इंटरव्यू के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया, इसलिए चयन नियमानुसार न होने के कारण विधि सम्मत नहीं है।