अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से परिषदीय शिक्षकों बड़ी राहत मिली है। कोर्ट शिक्षण कार्य की अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका में दिए निर्देशों के कारण दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रशांत यादव व 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना था कि मणिभूषण शर्मा व 42 अन्य केस में भी कोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। लेकिन, उसकी अवहेलना करके याचियों से गैर शैक्षिक कार्य लिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह छुट्टियों में ही अध्यापकों से चुनाव से जुड़े कार्य लेता है। अनिवार्य शिक्षा कानून व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से हाईकोर्ट ने अध्यापकों से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के अध्यापकों को काफी सहूलियत मिलेगी। अध्यापक गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त होकर विद्यालय में पढ़ाई कराने पर ध्यान देंगे।