शिक्षकों का विरोध बढ़ा तो ठप हुई एप डाउनलो¨डग
जागरण संवाददाता, फतेहपुर: शासन प्रेरणा एप को लागू करके उसमें वांछित सूचनाएं दिए जाने का आदेश जारी किया चुका है। शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए एप डाउनलोड करने की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री की बैठक से लौटे बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अवकाश आदि की पुरानी प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत सारी सरकारी गतिविधियां एप डाउनलोड करने के बाद ही होंगी। वहीं फोटो आदि को लेकर निजता भंग होने के विरोध को गलत करार दिया है।
5 सितंबर को प्रदेश भर में प्रेरणा एप बेसिक शिक्षा में लागू कर दिया गया। एप लागू करने से पहले ही प्राथमिक शिक्षक संघ के दोनों संगठनों ने इसका विरोध किया है। धरना प्रदर्शन कर साफ कर दिया है कि पहले 12 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन आदि दी जाए इसके बाद प्रेरणा एप लागू किया जाए। इसके चलते प्रेरणा एप जहां का तहां ठहर गया है। उधर बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वह सारा काम प्रेरणा एप में ही करें। पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सात ¨बदुओं का पत्र जारी करके अनुपालन किए जाने पर जोर दिया है। सवाल उठता है कि जब प्रेरणा एप ही लागू नहीं है तो फिर इसका उपयोग कैसे हो पाएगा। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहाकि प्रेरणा एप को लेकर निजता भंग होने, आफ लाइन सूचनाएं भेजने जैसी भ्रामक बातों को दूर करने के लिए पत्र लिखा गया है। आफ लाइन सूचना 5 सितंबर से मान्य नहीं है। बेसिक शिक्षामंत्री की बैठक में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है।
प्राथमिक विद्यालय करैहा की कक्षा में पढ़ाते शिक्षक ’ जागरण
इन ¨बदुओं पर काम करने का आदेश
’ ऑफ लाइन कामकाज पर रोक, आन लाइन शुरू।
’ सभी प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन होगा।
’ आपरेशन कायाकल्प विद्यालय की सूचना होंगी दर्ज।
’ सर्विस बुक के अपडेशन का काम 30 सितंबर तक होगा।
’ एप के लाभ गिनाते हुए डाउन लोड के लिए प्रेरित किया जाए।
’ प्रेरणा एप फुल सिक्योर्ड है, सूचनाएं लीक नहीं होंगी।
’ अपलोड फोटो आदि कोई नहीं देख सकता है।
’ टास्कफोर्स के अधिकारी निरीक्षण आख्या एप पर भेजेंगे।
आंदोलितअध्यापक अपनी हट पर अड़े, बीएसए ने क्रियान्वयन के लिए जारी किया आदेश