सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्द फैसला हो
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने की जरूरत है।
जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, ‘इस चरण में हमें नहीं पता कि इस मुद्दे पर हम फैसला कर सकते हैं या हाई कोर्ट फैसला करेगा।’ पीठ ने आगे कहा कि वह इस मामले की मेरिट पर नहीं जाएंगे और सिर्फ फेसबुक द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर फैसला करेंगे। याचिका में फेसबुक ने मद्रास, बांबे और मध्य प्रदेश हाई कोर्टो में इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें हाई कोर्टो से याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने केंद्र से सवाल किया कि क्या वह सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति बनाने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह केंद्र सरकार से इस पर निर्देश प्राप्त करेंगे।
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