गलत उत्तर पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगी जानकारी
विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने रमेश चंद्र यादव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि पिछड़ा वर्ग का कटऑफ मार्क 77 अंक है। याची को 76 अंक मिले है। इसमें तीन सवालों के उत्तर गलत बताए गए हैं, जबकि याची ने सही उत्तर दिए हैं।