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नई दिल्ली : पेंशन पाने की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के पक्ष में EPFO

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नई दिल्ली : पेंशन पाने की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के पक्ष में EPFO

[ योगिमा शर्मा | नई दिल्ली ]

एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) एक प्रस्ताव जल्द बढ़ा सकता है, जिसके तहत सब्सक्राइबर्स के पेंशन लेने से जुड़ी सुपरएनुएशन एज 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की जाएगी। हालांकि सब्सक्राइबर्स को इस बदलाव का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। ऐसा विकल्प मिलने से बेनेफिशियरी को पेंशन फंड बढ़ाने का मौका मिलेगा। EPFO ज्यादा उम्र में पेंशन लेने वालों के लिए अतिरिक्त बोनस भी ऑफर कर सकता है।

EPFO ने EPF&MP एक्ट 1952 में जिन बदलावों का प्रस्ताव किया है, उसमें कहा गया है, 'सुपरएनुएशन एज 58 साल है। इसे 60 साल करने की जरूरत है। दुनिया में अधिकतर पेंशन फंड 65 साल के बाद पेंशन दे रहे हैं।' ET ने इस प्रस्ताव की प्रति देखी है। EPFO का मानना है कि EPFO के तहत पेंशन योग्य उम्र को सरकारी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम की तर्ज पर किया जाना चाहिए, जिनमें सुपरएनुएशन एज 60 साल है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने ईटी से कहा कि यह प्रस्ताव ट्रस्टियों के सेंट्रल बोर्ड की नवंबर में होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, 'बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल के लिए लेबर मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा।'

EPFO का मानना है कि एज लिमिट बढ़ाने से पेंशन फंड में डेफिसिट 30000 करोड़ रुपये तक कम हो जाएगा। वहीं, मेंबर्स के लिए पेंशन बेनेफिट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि सर्विस के दो अतिरिक्त साल मिलेंगे।

एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार, नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी की सैलरी के 8.33 प्रतिशत तक होता है। इसमें पेंशन योग्य सैलरी की लिमिट 15000 रुपये की है। बेनेफिशियरी 50 साल की उम्र तक 10 साल से ज्यादा समय तक काम करने पर या 58 साल की उम्र में EPS पेंशन का हकदार होता है। जिनका सेवा काल 10 साल से कम हो और वे दो महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हों, वे EPS एमाउंट निकाल सकते हैं। यह प्रस्ताव पहली बार 2015 में बढ़ाया गया था, लेकिन तब सरकार ने इसे नहीं माना था।

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