कानपुर : ईपीएफओ देगा 60 साल की उम्र से पेंशन लेने का विकल्प
जागरण संवाददाता, कानपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द ही 60 साल की उम्र से पेंशन लेने का विकल्प देगा। अभी तक कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु से पेंशन मिलने लगती है। कर्मचारी यदि इसे दो साल तक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा। नवंबर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाना है। सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
किसी भी कर्मचारी की अगर 10 वर्ष नौकरी पूरी हो चुकी है और ईपीएफओ में लगातार अंशदान जमा हो रहा है, तो वह पेंशन का हकदार होता है। वर्तमान नियमों के मुताबिक 58 साल की उम्र पूरी होते ही उसे पेंशन के रूप में निर्धारित राशि मिलने लगती है। हालांकि कर्मचारी 58 साल से पहले और 50 साल के बाद कभी भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी पेंशन का कुछ हिस्सा कट जाता है। अब श्रम मंत्रलय ईपीएफ एक्ट 1952 में बदलाव करने जा रहा है। इसके मुताबिक कर्मचारी को 60 साल पर पेंशन लेने का विकल्प दिया जाएगा। अन्य नियम पूर्ववत रहेंगे।
औसत आयु का बढ़ना कारण: ईपीएफओ की ओर से यह निर्णय लगातार बढ़ रही औसत आयु को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा विश्व के कई देशों में पेंशन की उम्र 65 वर्ष के आसपास निर्धारित है। किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसद हिस्सा ईपीएफ (इंप्लाई प्रोविडेंट फंड) में जाता है। इतना ही हिस्सा संबंधित कंपनी को भी जमा करना होता है, लेकिन इस राशि के दो हिस्से होते हैं।
’>>नवंबर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
’>>विशेषज्ञों के मुताबिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद होगा ये फैसला