906 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने से इन्कार
विधि संवाददाता, प्रयागराज : सुप्रीम कोर्ट ने उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि विभाग की 6628 तकनीकी सहायक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आयोग की ओर से आरक्षण नियमों के तहत कोटा पूरा करने के लिए पदों की गणना की खामी दुरुस्त करना गलत नहीं है। आयोग को ऐसा करने का अधिकार है। इसे खेल के बीच खेल के नियम बदलना नहीं माना जाएगा। आयोग ने सरकारी नीति के तहत सुधार किया है।
शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि फेल होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 906 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया है, किंतु इन्हें राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि इन्हें भविष्य की एक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति भानुमती ने अनुपल सिंह सहित दर्जनों विशेष अनुमति याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अंतर्हस्तक्षेपी अर्जियों को भी खारिज कर दिया है। असल में, हाईकोर्ट ने भर्ती का चयन रद कर नए सिरे से प्रस्ताव भेजकर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन के बाद पदों में बदलाव नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश किया रद, उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि विभाग की 6628 तकनीकी सहायक भर्ती का मामला