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प्रयागराज : बीएसए से हलफनामा दाखिल कराने पर सचिव बेसिक शिक्षा तलब

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बीएसए से हलफनामा दाखिल कराने पर सचिव बेसिक शिक्षा तलब

विधि संवाददाता, प्रयागराज : प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से स्वयं के बजाय बेसिक शिक्षा अधिकारी के मार्फत हलफनामा दाखिल करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने आदेश का पालन न करने के स्पष्टीकरण के साथ 23 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गो¨वद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने बांदा निवासी सुनील त्रिवेदी की याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि 30 अगस्त 2019 को कोर्ट ने विशेष सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा था कि अध्यापकों को स्कूलों में तैनात करने के बजाय कार्यालय में संबद्ध क्यों किया जा रहा है? याची का कहना है कि ऐसा करने से स्कूलों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। इस मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोई हलफनामा नहीं दाखिल किया। अपनी तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा का हलफनामा दाखिल कराया। उसमें मांगी गई जानकारी नहीं थी।

इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से स्वयं हलफनामा दाखिल करने को कहा तो सरकारी वकील ने प्रमुख सचिव की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दो सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि या तो प्रमुख सचिव को अपने वैधानिक दायित्व का ज्ञान नहीं है या न्यायिक कार्रवाई में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रमुख सचिव को कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं है। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव को 23 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया। साथ ही स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।

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