अब किसी भी दशा में बिना परमिट,नहीं चल सकेंगे स्कूली वाहन
जागरण संवाददाता, फरुखाबाद : स्कूली छात्र-छात्रओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने पत्र जारी कर निर्देशित किया कि स्कूली छात्र-छात्रओं को लाने व ले जाने वाले वाहन किसी भी दशा में बिना परमिट के न चल सकें। परमिट लेने की जिम्मेदारी स्कूल संचालकों को दी गई है।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को भेजे गए कहा कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग कराकर परमिट चेक करें। अगर बिना परमिट के वाहन सड़क पर मिलता है तो वाहन को सीज कर स्कूल संचालक के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए। जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि स्कूल प्रबंधन के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक कराएं। सभी वाहनों को परमिट लेने के लिए प्रतिबंधित करें। बीएसए, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रधिकारी व थानाध्यक्ष को शामिल कर समिति बनाएं। समिति में एआरटीओ व यात्री माल कर अधिकारी को भी नामित कराया जाए। मोटरयान नियमावली 1998 के 26वें संशोधन में अध्याय नौ का उपबंध किया गया है, जिसमें कई दिशा निर्देश शामिल हैं। स्कूलों में बैठक कर प्रगति आख्या एआरटीओ के माध्यम से शासन ने मांगी है। आयुक्त ने पत्र में कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं।
ठेके पर बच्चों को ले जाने वाले वाहन भी होंगे चिह्न्ति
बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहन बच्चों को लाने व ले जाने का काम करते हैं। वह वाहन चालक, जो अभिभावकों से सीधे संपर्क कर बच्चों को लाते व ले जाते हैं। वे वाहन भी बिना परमिट के नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों को भी चिन्हित कर बिना परमिट न चलने के आदेश दिए हैं।
’>>परिवहन आयुक्त ने कड़ाई से पालन करने के दिया निर्देश
’>>वाहन चले तो संचालकों की होगी जिम्मेदारी तय