क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी पर एक लाख रुपये का हर्जाना
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश न मानना क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली को महंगा पड़ा है। कोर्ट ने उन पर एक लाख का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना याची को बेवजह पांच राउंड की मुकदमेबाजी में उलझाने के लिए लगाया गया है। हर्जाने की रकम याची को ही दी जाएगी। कोर्ट ने याची के सेवानिवृत्ति परिलाभों से काटे गए चार लाख 28 हजार 789 रुपये सात फीसदी ब्याज सहित छह सप्ताह में वापस करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को ग्रेच्युटी राशि के भुगतान में देरी पर भी ब्याज पाने का हक है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने गो¨वद वल्लभ पंत महाविद्यालय कछला बदायूं के सेवानिवृत्त हेड क्लर्क ओम प्रकाश तिवारी की याचिका पर अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी को सुनकर दिया है।