लखनऊ : निकायों के स्कूलों में अब नहीं होगी सीधी भर्ती, स्कूलों में भर्ती में निकायों की मनमानी होगी खत्म
लखनऊ ' प्रमुख संवाददाता
शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और पालिका परिषद के स्कूलों में भर्तियों में होने वाली गड़बड़ी को रोकने की तैयारी है। नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को स्कूलों में सीधे भर्ती से पहले स्थानीय निकाय निदेशालय से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही भर्ती विज्ञापन निकाल सकेंगे।
भर्ती के नाम पर लंबा खेल: प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के अधीन जूनियर हाईस्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज चल रहे हैं। मौजूदा समय इनमें भर्ती के लिए नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास कराते हुए भर्तियां कर लेते हैं। इन भर्तियों में अमूमन धांधली की शिकायतें मिलती रहती हैं। यह शिकायतें होती हैं कि पहुंच वालों को इन स्कूलों में मनमाने तरीके से नियुक्त कर दिया जाता है और वहीं पर सालों से काम करने वाले पात्र भर्ती का इंतजार करते ही रह जाते हैं। शासन से लेकर स्थानीय निकाय निदेशालय को इन स्कूलों में होने वाली भर्तियों में धांधली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए इसमें सुधार लाने की तैयारी है।
अनुमति के बिना नहीं होंगी भर्तियां: सूत्रों का कहना है कि स्थानीय निकाय निदेशालय में उच्चाधिकारियों की हुई बैठक में धांधली रोकने के लिए अनुमति लेने की अनिवार्यता पर सहमति बन गई है। इसके आधार पर नगर निगम या फिर पालिका परिषद को भर्ती के पहले यह बताना होगा कि संबंधित स्कूल में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली पदों पर भर्तियां होनी हैं।