नई दिल्ली : सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन के लिए तीन श्रेणी में बांटे गए भौगोलिक क्षेत्र, साथ ही हफ्ते में 1 दिन का सप्ताहिक अवकाश जरूरी
न्यूनतम वेतन के लिए तीन श्रेणी में बांटे गए भौगोलिक क्षेत्र
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वेतन संहिता कानून के लिए नए नियमों में न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को तीन श्रेणियों अर्थात महानगरीय, गैर-महानगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया है।
महंगाई भत्ते की गणना 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले : महंगाई भत्ते की गणना हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले की जाएगी। वेतन से किसी कटौती (धारा 21 की उपधारा 2) के बारे में कर्मचारी को पहले सूचित करना होगा जबकि कटौती के बाद इंस्पेक्टर-सह-फैसिलिटेटर को 10 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। कर्मचारी को प्रदत्त अग्रिम धन की वसूली (धारा 23 व 24) किस्तों में की जाएगी और किसी भी दशा में ये वेतन के पचास फीसद से ज्यादा नहीं होगी।
हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश जरूरी : कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। असामान्य स्थितियों में दस दिनों बाद ये अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार के अतिरिक्त होने पर वेतन की गणना ओवरटाइम की दर से की जाएगी।
111 कार्य उच्च कौशलयुक्त, 320 कौशलयुक्त : वेतन संहिता में 111 कार्यों को उच्च कौशलयुक्त, 320 कार्यो को कौशलयुक्त कार्यो में शुमार किया गया है जबकि 127 कार्यो को अर्ध-कुशल तथा 123 कार्यो को अकुशल कर्मचारियों लायक माना गया है।