प्रयागराज : टीईटी 2019 में आरक्षण लाभ पर मांगी जानकारी
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विनय कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की होगी।
याचिका में कहा गया है कि संसद ने संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसकी अधिसूचना भी 18 फरवरी 2019 को जारी की जा चुकी है और कानून भी प्रभाव में आ चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से जारी यूपी टीईटी 2019 के विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष आरक्षित वर्गो को न्यूनतम अंक में पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।