लखनऊ : मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 2020 को अद्यतन करने के कार्य के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्ति।
अति महत्वपूर्ण | शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-जी0आई-71/तीन-2019-227/2019
प्रेषक,
डॉ० हरिओम,
सचिव एवं नोडल अधिकारी जनगणना-2021,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
जिला- बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा (जे0पी0 नगर), अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज,
बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहापुर, जालौन, झॉसी, ललीतपुर, सिद्धाथनगर, बस्ती, संतकबीरनगर,
आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, बदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, सहारनपुर,
मुजफफरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा
फिरोजाबाद, मैनपुरी, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर एवं देवरिया।
सामान्य प्रशासन विभाग
लखनऊ, दिनाँक 27 नवम्बर, 2019
विषय : मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 2020 को
अद्यतन करने के कार्य के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्ति।
महोदय,
शासन के पत्र संख्या 722/तीन-2019/12(12)/18 दिनांक 16-10-2019 एवं जनगणना निदेशालय,
उ.प्र. के पत्रांक : डीसीओ-यूपी/24-2019/सीटी-1297 दिनांक10.10.2019 के अनुपालन में 'मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु आप द्वारा मास्टर ट्रेनरों को नामित कर उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर जनगणना कार्य निदेशालय, उ. प्र., लखनऊ को प्रेषित की गई थी जिसकी सूची-1 एवं सूची-2 के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के पत्रांक 21099/19/2018- Trg.(C.No.13130) दिनांक 07-11-2019 के आलोक में जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम
संख्या 37) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित नियम 3 जनगणना नियम, 1990 तथा शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 539/तीन-2019-227/2019 दिनांक 07 जुलाई, 2019 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची-1 एवं सूची-2 के अनुसार आपके जनपद में उसके नाम के सम्मुख
अंकित पदाधिकारियों को मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
(NPR) 2020 को अद्यतन करने के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया जाता है।
3. उक्त के कम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि:-
(1) जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 37) की धारा 5 के संदर्भ में मास्टर ट्रेनरों
सहित समस्त जनगणना अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1960 का अधिनियम संख्या 45) के
प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे।
(2) जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कोई जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से या उसको दिए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करेगा या उसमें युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित करेगा, वह जुर्माने
से, जो रु. एक हजार तक हो सकेगा एवं दोषसिद्धि की दशा में कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा।
(3) मास्टर ट्रेनरों को संलग्न सूची-1 में अंकित जिलों के लिए दिनांक 02.12.2019 से 07.12.2019 तक एवं
संलग्न सूची-2 में अंकित जिलों के लिए दिनांक 16.12.2019 से 21.12.2019 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), इंदौराबाग, बक्शी का तालाब,लखनऊ - 226202 में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
(4) प्रशिक्षण उपरांत, जनवरी 2020 से मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 2020 को अद्यतन करने के लिए फील्ड-ट्रेनरों को प्रशिक्षण देने के लिए समय - समय पर जब भी आवश्यकता होगी उसके लिए मास्टर ट्रेनर को अलग से आप द्वारा सूचित किया जाएगा। जनगणना या NPR प्रक्रिया के बारे में क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रशिक्षित किए गए फील्ड ट्रेनर के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता होगी, में मास्टर ट्रेनर की सेवाएँ आवश्यकतानुसार ली जा सकती हैं।
आप से अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में सभी संबन्धित को अपने स्तर से सूचित करते हुए समुचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोपरि।
भवदीय,
(डॉ0 हरिओम)
सचिव एवं नोडल अधिकारी जनगणना-2021
संख्या-जी0आई-71(1)/तीन-2019 तददिनॉक।
/प्रतिलिपि निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ
एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
आज्ञा से.
(भैरव नाथ शुक्ल)
उप सचिव।