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महराजगंज : अटेवा-पुरानी पेंशन बचाओ मंच के तत्वावधान में दिनांक 24/11/2019 दिन रविवार को जवाहर लाल नेहरू पीजी कालेज में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत नियमों एवं आदेशों के अधीन शान्तिपूर्वक आयोजित सम्मेलन की अनुमति के सम्बंध में आदेश जारी, देखें ।

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महराजगंज : अटेवा-पुरानी पेंशन बचाओ मंच के तत्वावधान में दिनांक 24/11/2019 दिन रविवार को जवाहर लाल नेहरू पीजी कालेज में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत नियमों एवं आदेशों के अधीन शान्तिपूर्वक आयोजित सम्मेलन की अनुमति के सम्बंध में आदेश जारी, देखें ।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट,सदर महराजगंज ।

पत्रांक /फौजदारी अहलमद-2019
दिनांक 21 नवम्बर, 2019
              आदेश
श्री राजेश जायसवाल जिलाध्यक्ष अटेवा-पेंशन बचाओ मंच महराजगंज द्वारा दिनांक 06.11.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि शिक्षको, अधिकारियों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने हेतु अटेवा पेंशन बचाओं मंच महराजगंज अपने केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मण्डलीय सम्मेलन (मंडल गोरखपुर) दिनांक 24 नवम्बर, 2019 दिन रविवार को स्थानीय जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी०जी० कालेज में प्रस्तावित है। उक्त सम्मेलन में अनुमानित संख्या-800 हो सकती हैं, जिसके सम्बन्ध में अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.11.2019 का अवलोकन किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मा० न्यायालय द्वारा निर्गत नियमों एवं आदेशों
के अधीन रहते हुए शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने की संस्तुति की जाती है।

अतः विचारोपरान्त उक्त आख्या के कम में निम्न शर्तों के अधीन इस वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को आयोजन में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल तैनात करते हुए सतर्कता बरतेगें।
2. आयोजन से यातायात बाधित नहीं किया जायेगा।
3. आयोजन स्थल के भूस्वामी की अनापत्ति की स्थिति में अनुमति प्रभावी होगा।
4. आयोजन को शान्तिपूर्वक सम्पादित करने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में पूर्ण दायित्व आयोजक का होगा।
5. उपरोक्त आयोजन में मा0उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार अनुपालन करना होगा
6. जनपद में लागू धारा-144 द0प्र0सं0 का पालन करना होगा। धारा-144 का उल्लघंन होने पर आयोजक स्वयं उत्तरदायी होगें। डी0जे0 पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
7. किसी धर्म,जाति,समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध कोई नारे-बाजी या टिप्पणी नहीं की जायेगी।
8. किसी अन्य व्यवस्था अथवा सुरक्षात्मक प्रबंध के लिए प्रशासन को पूर्व में सूचित किया जायेगा। ताकि समय रहते, उसका प्रबंधन किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में किसी भी अव्यवस्था अथवा अप्रिय स्थिति के लिए आयोजक की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

उप जिला मजिस्ट्रेट,सदर
महराजगंज।

संख्या 516 (.)/तदिनांकित ।
प्रतिलिपिलि 1- क्षेत्राधिकारी(पुलिस) सदर को सूचनार्थ प्रेषित।
2- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को तदनुसार अनुपालनार्थ
आयोजक को अनुपालनार्थ ।

उप जिला मजिस्ट्रेट,सदर
महराजगंज।

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