नई दिल्ली : कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9 घंटे काम का प्रस्ताव, आपातकालीन स्थितियों में 1 दिन में करना पड़ सकता है 16 घंटे तक काम
कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9 घंटे काम का प्रस्ताव
- जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम नौ घंटे काम करना पड़ सकता है। वेतन संहिता कानून के लिए बनाए जा रहे नियमों से पहले श्रम मंत्रलय की ओर से इस बाबत सुझाव मांगे गए हैं। एक महीने बाद नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे का नियम है।
वेतन संहिता कानून अगस्त में संसद से पारित हो चुका है। अब उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार वेतन संहिता, 2019 की धारा 13 (उपधारा 1, उपबंध ए) के तहत न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 9 घंटे काम करना होगा। आपातकालीन स्थितियों में (धारा 13, उपधारा 2) एक दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ सकता है।
न्यूनतम वेतन का निर्धारण प}ी और दो बच्चों वाले परिवार के पालन पोषण और प्रति व्यक्ति रोजाना 2700 कैलोरी वाले भोजन तथा 66 मीटर कपड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम वेतन का 10 फीसद खर्च खाने और कपड़े पर, 20 फीसद ईंधन, बिजली और अन्य विविध खर्चो पर तथा 25 फीसद बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मनोरंजन तथा आपातकालीन मदों पर माना जाएगा।
आपातकालीन स्थितियों में एक दिन में करना पड़ सकता है 16 घंटे तक काम वेतन संहिता कानून, 2019 के नियम बनाने को सरकार ने मांगे सुझाव
एक दिन का साप्ताहिक अवकाश जरूरी
कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। असामान्य स्थितियों में दस दिनों बाद ये अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार के अतिरिक्त होने पर वेतन की गणना ओवरटाइम की दर से की जाएगी।