लखनऊ : बीएलएड, डीएलएड वाले बन सकेंगे शिक्षक, नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी
प्रदेश में तकरीबन 3300 एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती उप्र (मान्यताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती नियमावली, 1978 के तहत होती है। अभी इस नियमावली में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड, बीटीसी, सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग नर्सरी (सीटी), जूनियर टीचिंग सर्टिफिकेट (जेटीसी) और हंिदूुस्तानी टीचिंग सर्टिफिकेट (एचटीसी) जैसी शैक्षिक योग्यता होना जरूरी है। निश्शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता तय कर दी।
’>>भर्ती के लिए मान्य होंगी एनसीटीई की अधिसूचना में शामिल योग्यताएं
’>>नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी