लखनऊ : इलाहाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज, जानिए कोर्ट का निर्णय
अमर उजाला ब्यूरो,

लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इसमें उठाया गया मुद्दा पहले ही एक अन्य याचिका में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में इस मामले में आगे कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है।
इसका राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और सरकारी वकील क्यूएच रिजवी ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने जवाबी हलफनामे के साथ जनहित याचिका को खारिज करने की अर्जी दाखिल कर कहा कि इस मुद्दे को लेकर दायर कई याचिकाएं 26 फरवरी 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। ऐसे में यह याचिका भी खारिज किए जाने लायक है। इस पर अदालत ने यह याचिका भी खारिज कर दी।